UAE प्रॉपर्टी निवेशकों को सबसे ज़्यादा इसलिए आकर्षित करता है कि यहाँ टैक्स का बोझ बहुत कम है। लेकिन 'कम' का मतलब 'कुछ भी नहीं' नहीं है। सरकारी फीस, कुछ मामलों में VAT, और कंपनी के नाम पर खरीदने पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। यह गाइड आधिकारिक स्रोतों के आधार पर पूरी तस्वीर दिखाती है।
क्या सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है?
दुबई और शारजाह में व्यक्तिगत मालिक को अपनी प्रॉपर्टी की कीमत पर कोई सालाना टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसा भारत में नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स होता है। हाँ, रहने से जुड़ी फीस होती हैं। Gulf News के अनुसार दुबई में नगर पालिका की हाउसिंग फीस सालाना किराये का 5% है, जो किरायेदार DEWA बिल के ज़रिए देता है।
व्यक्तियों के किराये और मुनाफ़े पर कॉर्पोरेट टैक्स से छूट
UAE ने Federal Decree-Law No. 47 of 2022 के तहत कॉर्पोरेट टैक्स लागू किया। लेकिन Federal Tax Authority (FTA) की व्यक्तियों के रियल एस्टेट निवेश आय वाली गाइड के अनुसार:
- UAE में प्रॉपर्टी बेचने, किराये पर देने या सब-लीज़ करने से व्यक्ति की आय कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में नहीं आती, अगर यह काम किसी लाइसेंस के तहत न हो और इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी न हो।
- इसका आधार Cabinet Decision No. 49 of 2023 है।
यानी अगर आप व्यक्ति के तौर पर अपार्टमेंट या विला किराये पर देते हैं या मुनाफ़े पर बेचते हैं, तो मौजूदा नियमों के तहत UAE में उस आय पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। UAE में व्यक्तिगत आयकर भी नहीं है।
कब बदल जाता है?
- जब आपका प्रॉपर्टी का काम बिज़नेस लाइसेंस के तहत हो या उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी हो, जैसे ब्रोकरेज या डेवलपमेंट।
- जब आप कंपनी के नाम पर खरीदें।
कंपनी के नाम पर खरीदना
UAE सरकार के पोर्टल और वित्त मंत्रालय के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स AED 3,75,000 तक की कर-योग्य आय पर 0% और उससे ऊपर 9% है। कंपनी के ज़रिए प्रॉपर्टी रखने से पहले पंजीकृत टैक्स सलाहकार से ज़रूर बात करें।
प्रॉपर्टी पर VAT
FTA के अनुसार:
- रिहायशी प्रॉपर्टी की बिक्री और किराया आम तौर पर VAT से मुक्त है।
- पूरा होने के 3 साल के अंदर रिहायशी प्रॉपर्टी की पहली सप्लाई पर VAT शून्य दर से लगता है।
- कमर्शियल प्रॉपर्टी (ऑफ़िस, दुकान) पर 5% VAT लगता है।
खरीदते समय सरकारी फीस
- दुबई: DLD फीस कीमत का 4% है, चाहे रेडी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो या off-plan का Oqood रजिस्ट्रेशन। साथ में प्रशासनिक शुल्क भी लगते हैं।
- शारजाह: Khaleej Times के अनुसार सामान्य रजिस्ट्रेशन फीस 4% है, जो प्रदर्शनियों के दौरान कभी-कभी कम कर दी जाती है। मौजूदा दर विभाग से पक्की करें।
भारत में टैक्स न भूलें
UAE की छूट भारत के टैक्स नियमों को ख़त्म नहीं करती। भारत अपने टैक्स रेज़िडेंट्स पर दुनिया भर की आय पर टैक्स लगाता है, और विदेशी संपत्ति का खुलासा ITR में करना होता है। किराये, कैपिटल गेन्स और भारत-UAE DTAA के बारे में अपने CA से सलाह लें। NRI की स्थिति अलग हो सकती है।
तुलना के लिए प्रोजेक्ट
परिवार के घर या निवेश के लिए आप एक्सपो वैली व्यूज़ (Expo City Dubai), एमार का ग्रैंड पोलो क्लब एंड रिज़ॉर्ट और शारजाह का हय्यान देख सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दुबई अपार्टमेंट बेचने पर क्या कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा?
अगर आप व्यक्ति हैं और बिक्री लाइसेंस वाली गतिविधि के तहत नहीं है, तो FTA की गाइड के अनुसार UAE में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। भारत में टैक्स लग सकता है।
क्या UAE में किराये की आय पर टैक्स है?
इसी स्थिति में व्यक्तियों पर नहीं। UAE में व्यक्तिगत आयकर नहीं है।
रिहायशी अपार्टमेंट खरीदने पर VAT लगता है?
रिहायशी बिक्री आम तौर पर मुक्त है, और पूरा होने के 3 साल के अंदर पहली सप्लाई शून्य दर पर है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% लगता है।
क्या कंपनी के नाम पर खरीदना बेहतर है?
ज़रूरी नहीं। कंपनियों पर AED 3,75,000 से ऊपर की कर-योग्य आय पर 9% टैक्स लगता है। टैक्स सलाह ज़रूर लें।
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